इंदौर: प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सरकारी दफ्तरों मंडी, नगर निगम, IDA कलेक्टर कार्यालय सहित सभी प्रशासनिक दफ्तरों में 15 अप्रैल के बाद तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी और उनके पास सर्टिफिकेट या फिर फोटो होगा। हालांकि ये नियम सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के लिए ही लागू किया गया है।
दरअसल, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अगर आपको कोई भी सरकारी काम हो या फिर सरकारी कार्यालय में आपको एंट्री चाहिए तो आपके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टीफिकेट होना जरूरी है। बिना सर्टिफिकेट के किसी भी व्यक्ति को ऑफिस में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मीडिया से चर्चा कर व ट्वीट करते हुए कलेक्टर मीनष सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, वैक्सीन के प्रति लोगों को गंभीरता लाना होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मास्क को लेकर रोको टोको उनके आदेश से हो रहा है, और इसका विरोध करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध करने वालों को जेल भी भेजा जाएगा।