उज्जैन। कोरोना काल में एक पिता को अपने बेटे की बारात निकालना ujjain police filed FIR against father भारी पड़ गया। उज्जैन में गाइडलाइन से ज्यादा बाराती शामिल करने पर पुलिस ने दूल्हे के पिता पर कार्रवाई की है। दरअसल शादी समारोह में गाइडलाइन के तहत दोनों पक्षों के 50-50 लोगों के शामिल होने की परमिशन है, हालांकि डीजे-बैंड पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन धारा-144 लागू होने के बावजूद शहर में डीजे-बाजे के साथ बारात निकाली जा रही थी। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने दूल्हे के पिता पर FIR दर्ज की। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण धारा-144 लगाई गई है।
डीजे मालिक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की
थाना भैरव गांव क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि थाना बैरागढ़ क्षेत्र में डीजे के साथ बारात निकाली जा रही थी जिस पर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए डीजे को रोक कर कार्रवाई की है साथ ही बारातियों में शामिल हुए लोगों को भी सख्त हिदायत देकर अपने अपने घरों में लौटने को कहा। वहीं दूल्हे के पिता पर और डीजे मालिक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर सभी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिस कारण जिले में सभी तरह के सामाजिक वैवाहिक रैलियों व राजनीतिक रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आमजन से अपील की है कि अगर घर में वैवाहिक समारोह है तो उसकी परमिशन लड़के वालों की तरफ से 50 लोग को लड़की वाले की तरफ से 50 लोग ही शामिल होंगे। वह भी गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, लेकिन शहर में किसी भी तरह के बारात इत्यादि निकालने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई है।