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भोपाल। राजधानी में अब बड़े वाहनों की एंट्री नहीं हो सकेगी। भोपाल कलेक्टर ने शनिवार को आदेश जारी कर जानकारी दी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भारी वाहनों का शहर की भीतरी सीमाओं में प्रवेश करने से रोक लगा दी है। इस संबंध में शनिवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल भारी वाहनों से मिलने वाले टेक्स में होने वाली क्षति के कारण यह फैसला लिया गया है। मप्र राजपत्र 19 फरवरी 200 के अनुसार भारी वाहनों को शहर में प्रतिबंधित किया गया था। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी गजट नॉटिफिकेशन के तहत नियमानुसार कार्रवाई करें। ताकि मप्र सड़क विकास निगम द्वारा वसूली की आय में प्रतिकूल असर न पड़े।
भारी वाहनों पर होगी नजर
इस नियम के बाद शहर में प्रवेश होने वाले भारी वाहनों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए कलेक्टर के आदेश सभी संबंधित कार्यालयों और टोल नाकों पर भेज दिए गए हैं। इन आदेशों को क्षेत्री परिवहन अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और अनुभागीय अधिकारी पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। नए भोपाल बाईपास पर टोल कलेक्शन मप्र सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। मिसरोद से गांधीनगर जाने वाले सभी भारी वाहन बायपास से न जाकर शहर से प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में राजस्व में काफी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। साथ ही वाहनों पर नजर भी बनी रहती है।