नई दिल्ली। मप्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कानून के हिसाब से चलता है। जंगल राज से नहीं चलता। मप्र सरकार को यह मान लेना चाहिए कि वह प्रदेश में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चला पा रही है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक को भी हटाने की बात कही है। हालांकि इस संबंध में कोर्ट ने किसी तरह का लिखित आदेश नहीं जारी किया है। बता दें कि सरकार को यह फटकार एक कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में पड़ी है। दरअसल इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम आर शाह ने सरकार को फटकार लगाई है।
यह है पूरा मामला…
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के हटा में बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड पर सुनवाई की जा रही थी। इस हत्याकांड में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर देवेंद्र चौरसिया के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस केस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के आदेश डीजीपी मप्र को दिए थे। इसके बाद भी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
इसको लेकर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जस्टिस एमआर शाह ने विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने पर प्रदेश में जंगलराज होने की बात कहते हुए यहां तक कह दिया कि प्रदेश सरकार को ये मान लेना चाहिए कि वो संविधान के हिसाब से प्रदेश को नहीं चला पा रही है। पुलिस हत्या के आरोपी विधायक पति को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दमोह पुलिस अधीक्षक को भी हटाने की बात कही, हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है।
दो साल पहले हुई थी हत्या…
बता दें कि कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या 2019 में मार्च महीने में हुई थी। यहां 3-4 कारों में लोग भरकर आए और देवेंद्र चौरसिया को मौत के घाट उतार दिया था। इस केस में दमोह जिले की पथरिया सीट से विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह और उनके देवर का नाम भी सामने आया था। हालांकि अभी तक पुलिस दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।