भोपाल। न्यू ईयर नाईट new year party 2021 को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार 31 दिसंबर को दी जाने वाली अतिरिक्त समय सीमा समाप्त कर दी गई है। अब सभी बार 12 बजे और शराब की दुकान तय समय 11.30 पर बन्द करने होंगे। रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं होगी। कोरोना की गाइड लाइन का सभी आयोजकों को पालन करना होगा।
नए नियम तय कर दिए गए
कोरोना संक्रमण के कारण बीते 9 महीने से ठप पड़ी होटल-रेस्त्रां इंडस्ट्री को बूस्टर डोज देने के लिए जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पार्टी के लिए नई गाइडलाइन तय कर दी है। राजधानी के होटल और रेस्तरां में 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन हो सकेगा। भोपाल में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं।
ये रूल फॉलो करने होंगे
समिति में फैसला हुआ है कि होटल और रेस्तरां में देर रात तक न्यू ईयर का पार्टी हो सकेगी. लेकिन बाहर से सेलिब्रिटी और डांसर बुलाने पर प्रतिबंध होगा. बैठक में तय किया गया कि न्यू ईयर जश्न को लेकर सभी रेस्त्रां, होटल और बार संचालकों को कोरोना वायरस श्रम विभाग की गाइडलाइन का पालन करना होगा. 21 साल से कम आयु के युवा यदि शराब परोसी जाने वाली जगह पर मिले, तो आयोजक और लाइसेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी. रेस्तरां और बार में म्यूजिकल प्रोग्राम हो सकेंगे। रात 12 बजे के बाद कोई भी आयोजन नहीें होगा।