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नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें होल सेल दुकानों और भारी भीड़ वाले बाजारों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार संचालित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने को भी कहा गया है।
दरअसल बाजारों में भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी (Standard operating procedure) जारी किया है। ये गाइडलाइन रिटेल और होलसेल मार्केट दोनों पर लागू होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर भी दी है।
#IndiaFightsCorona #Unite2FightCorona
SOP on preventive measures in markets to contain spread of #COVID19 released.https://t.co/kcgRvHJfB9 pic.twitter.com/icXcJHEXmt
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 30, 2020
दिशा-निर्देश में अपील की गई है कि, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। नई गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि, हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों का संचालन कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ करें।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक-
- दुकानदारों को दुकान खोलने से पहले अंदर के सभी जगहों को सैनेटाइज करना होगा। दुकान की उन जगहों को भी सैनिटाइज करें जो ग्राहकों के संपर्क में आती है।
- टॉयलेट (Toilets), हैंड वॉशिंग (hand washing) और पेयजल स्टेशनों (drinking water stations) की हर दिन दो से तीन बार सफाई करें। लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को रोजाना सैनेटाइज करें।
SOP का पालन नहीं करने पर जुर्माना
स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग न मानने वालों पर जुर्माना लगाने और दंड देने का प्रावधान है। जिन बाजारों में कोरोना के मामले बढ़े हैं उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दुकानदारों को दुकानों के अंदर 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। बाजारों में फिजिकल डिस्टेसिंग बनाए रखने के लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।
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