भोपाल: राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो चुका है। जहां शहर में जगह-जगह मास्क चेकिंग की जा रही है वहीं अब कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब राजधानी में रहने वालों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसमें बाजार रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे भी कई नियम हैं, आइए जानते हैं किसके लिए क्या नियम…
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी की गाइडलाइन
– होटल्स व रेस्ट्रोरेंट रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है।
– अब से रात 8 बजे तक सारे बाजार बंद होंगे।
– बंद हाल में शादी होने पर 100 लोगों के शामिल होने की रहेगी अनुमति।
– खुले मैदान में होने वाले आयोजनों में अधिकतम 200 आदमी होंगे शामिल।
– अस्पताल, मेडिकल स्टोर और पहले की तरह खुले रहेंगे।
– मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क के बाहर निकलने पर फाइन भरना होगा।