भोपाल। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक बार फिर जुर्माना लगाने के लिए आज आदेश जारी कर दिए गए है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रूपए के जुर्माने का आदेश दिया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है।
कई दिशा-निर्देश जारी किए गए
जारी आदेश में कहा गया है कि थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां जैसे कोविड-19, इंसेफेलाईटिस, स्वाइन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका हे तथा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
थूकने से महामारी बढ़ सकती है
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आईसीएमआर, नई दिल्ली द्वारा भी कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को तंबाकू सेवन करने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की गई है। आईसीएमआर के अनुसार तंबाकू, गुटखा पान मसाला और तंबाकू चबाने वाले उत्पाद से मनुष्य में थूक का उत्पादन बढ़ता है जिसके कारण थूकने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। आईसीएमआर के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से महामारी बढ़ सकती है।
जुर्माना से दंडित किया जाएगा
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सिगरेट, बीड़ी सेवन करने वालों में भी कोरोना से जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार होती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षा पूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रूप रोग का संक्रमण फैलना संभव हो तो उस व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास एवं ₹200 रूपए तक के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
जुर्माना लगाने का प्रावधान
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 की धारा 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी
जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड-19 से रोकथाम के बचाव के लिए एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय परिसर, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे मनोरंजन, केंद्र पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला एवं जर्दा इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है और सभी सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल को तंबाकू मुक्त रखा जाए। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनपर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।