जबलपुर: कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से स्कूलें बंद हैं। ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट ने पैरेंट्स को बड़ी राहत दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने की इजाजत दी है। 1 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों को भी राहत दी है। जिसमें शिक्षकों के 20 फीसदी से ज्यादा वेतन स्कूल प्रबंधन नहीं काट सकेगा।
6 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था फैसला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर 6 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद आज कोर्ट ने मनमानी फीस वसूलने प लगाम लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के अभिभावकों को बड़ी राहत दी हैं। करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर लंबित हाईकोर्ट का फैसला सामने आया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक ऑनलाइन क्लासेस ही चालू रहेंगी और तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला शासन की कमेटी 1 माह के अंदर लेगी।