भोपाल: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसंस का होना बेहद जरूरी है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving Licence ) बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है और वहां के चक्कर लगाना पड़ता है। जिससे की बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब लोगों की इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
दरअसल, कोरोना काल के चलते अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आयु सीमा एवं गाड़ी की डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स और बाकी संबंधित जानकारियां कैसे देनी है आइए जानते हैं…
ड्राइविंग लाइसेंस इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
– ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट पर जाना होग।
– इस वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करें और इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करें।
ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving Licence ) के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरुरत
– व्यक्ति की पहचान के लिए उसके पासपोर्ट साइज चार कलर फोटो।
– घर बैठे लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने घर का परमानेंट अड्रेस प्रूफ यानी स्थाई पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बिजली व टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं।
– इसके साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की कॉपी लगा सकते हैं।
फीस की डीटेल
डीएल बनवाने के लिए सरकार से निर्धारित एक तय शुल्क जमा करना पड़ता है। अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए फीस भरनी होगी। वहीं लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए आपको 200 रुपए और चुकाने होंगे।