उपचुनाव 2020: कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर 41 हजार लोगों पर 52 लाख जुर्माना

ग्वालियर। उपचुनाव प्रचार के दौरान लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने कोविड प्रोटोकाल तोड़ने वालों के खिलाफ अधिकारियों को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा है कि चुनावी रैलियों में गाइडलाइन का उल्लंघन करने और मास्क ना लगाने पर इंदौर में 41 हजार लोगों पर 52 लाख का जुर्माना होगा। कोर्ट ने कहा है कि भीड़ जुटाने वाले नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करें।
कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला
हाईकोर्ट ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए है। हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट तलब की। ग्वालियर, दतिया सहित हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के 7 जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए है। कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को इस्तेमाल में लाने के भी निर्देश दिए है। हाईकोर्ट सख्त होते हुए कहा कि लापरवाह नेताओं पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने और भीड़ जुटाने वाले नेता-दल और उन्हें न रोक पाने वाले अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा।
चुनावी रैली मेे ये है कोरोना गाइडलाइन
कुछ दिन पहले कोरोनाकाल में हो रहे चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब चुनावी सभा में 100 लोगों की जो सीमा निश्चित की गई थी उसको खत्म कर दिया गया है।
केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक अब खुले मैदान में चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता के पचास फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं इन सभी राजनीतिक आयोजन में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी गाइडलाइन पालन करना होगा।