Night Curfew MP Update: कलेक्टर ने बदला आदेश, नाइट कर्फ्यू पर लगाई रोक, धारा 144 बरकरार

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Night Curfew MP Update: कलेक्टर ने बदला आदेश, नाइट कर्फ्यू पर लगाई रोक, धारा 144 बरकरार

बालाघाट। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की लहर देखने मिल रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में बढ़े मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। प्रदेश के भोपाल इंदौर सहित बड़े शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश के जिले बालाघाट में कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा उपाय को ध्यान में रखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू और धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश को संशोधित किया गया है। अब यहां लगाया गया रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया गया है। यहां केवल धारा 144 का आदेश बरकरार रहेगा। बता दें मंगलवार को दोपहर में कलेक्टर ने 4 बिंदुओं को आधार बनाते रात को कर्फ़्यू लगाने और धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया था। हालांकि देर शाम संशोधित आदेश जारी कर रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है।

बैठक में लिए गए अहम फैसले
बता दें कि इससे पहले राजधानी में मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी। बैठक में भोपाल में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए थे। बैठक में सर्व-सम्मति से तय हुआ था कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग की जाएगी। थाना स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समाजसेवी और व्यापारियों की बैठक कर जन-जागरूकता के लिये आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगाने का निर्णय बैठक में लिया गया था।

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