1100 पटाखा दुकानों को मिलेगा लाइसेंस: 100Kg से ज्‍यादा पटाखे रखने की नहीं होगी अनुमति, रखने होगें ये सेफ्टी सिस्टम

MP Bhopal Shops Crackers License: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वर्ष 1100 से ज्यादा पटाखा दुकाने लगाई जाएंगी। इन दुकानों को

MP Bhopal Shops Crackers License

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MP Bhopal Shops Crackers License: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वर्ष 1100 से ज्यादा पटाखा दुकाने लगाई जाएंगी। इन दुकानों को 20 दिनों के लिए केवल 100 किलो पटाखे ही रखने की अनुमति होगी। लाइसेंस जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानों के लिए टीन शेड बनाए गए हैं या नहीं और फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम हैं।

इसके अलावा, हलालपुरा और बैरसिया रोड पर स्थित 20 थोक दुकानों को 500 किलो पटाखा रखने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि दिवाली के समय दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

यहां मिली दुकानों की अनुमति

भोपाल में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए एमपी ऑनलाइन (Bhopal firecracker shops license) के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे। अब तक भोपाल जिले से 1114 लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20 आवेदन 500 किलो के पटाखों के लिए आए हैं। इनमें होशंगाबाद रोड पर 11, करोंद में 2 और भानपुर में एक दुकान शामिल है।

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थोक पटाखा कारोबारियों के लिए एक साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिले में कुल 20 थोक दुकानों की अनुमति है, जिसमें हलालपुरा में 15, होशंगाबाद, रेलवे फाटक करोंद, (Bhopal firecracker shops license) बैरसिया रोड पर 1-1, और ग्राम बैरसिया में दो दुकानें हैं। यह प्रक्रिया सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि दिवाली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

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दुकानों पर ये इंतजाम जरूरी (MP Bhopal Shops Crackers License)

सुरक्षित और अव्यवस्थित सामग्री का उपयोग करें: व्यापारी सुनिश्चित (Bhopal firecracker shops license) करें कि वे केवल सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री का उपयोग करें।

टीन शेड का निर्माण: दुकानों के लिए टीन शेड का निर्माण अनिवार्य है।

अग्नि शमन यंत्र रखें: हर दुकान में अग्नि शमन यंत्र का होना जरूरी है।

रेत की बाल्टियाँ: दुकानों में आग बुझाने के लिए रेत की बाल्टियाँ भी रखी जा सकती हैं।

दूरी का पालन करें: दो अस्थाई दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित स्थलों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।

दुकानों का आमना-सामना नहीं होना चाहिए: आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए।

प्रकाश के लिए प्रतिबंध: तेल लैम्प, गैस लैंप और खुली बिजली बत्तियों का उपयोग बैन है।

बिजली की लाइन का उपयोग: यदि बिजली की लाइन का उपयोग करना है, तो उसे दीवार या छत पर लगाना चाहिए और तारों को लटकाने की अनुमति नहीं होगी।

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