1 सितंबर से बदल गए ये सभी नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा असर

1 सितंबर से बदल गए ये सभी नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा असर

नई दिल्ली: आज से यानि 1 सितंबर से जीएसटी (GST), आधार (Aadhar), एलपीजी (LPG), टोल (Toll) और बैंक (Bank) से जुड़े कई नियमों में किया गया। इन बदले नियमों का असर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक की जेब पर पड़ने वाला है।

आधार कार्ड अपडेट हुआ महंगा

बदले नियम के तहत अब आधार कार्ड में एक या अधिक अपडेट कराने के लिए 100 रुपये शुक्ल देना होगा। इसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है। नियम में बदलाव से पहले डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट के लिए 50 रुपये शुल्क देना होता था।

लोन मोरेटोरियम समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा को खत्म कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि लोन मोरेटोरियम लॉकडाउन का एक अस्थायी समाधान था. यह परमानेंट फिक्स नहीं था।

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फास्टैग में मिलेगी छूट

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी अपनी नियमों में बदलाव किए हैं। इसके अनुसार जो भी वाहन चालक 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा की छूट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट के लिए दावा करते हैं तो उनके वाहन पर ‘फास्टैग’ एक वैध लगाना अनिवार्य होगा।

GST भुगतान में देर करने पर देना होगा शुल्क

बदले इस नियम के तहत GST भुगतान में देर होने पर शुल्क देना होगा। कुछ दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी होने पर 1 सितंबर से ब्याज लगेगा। यह ब्याज टैक्स की रकम पर लगेगा। आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी।

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