नई दिल्ली। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। राजधानी वासियों को अब डीजल-पेट्रोल डलवाने के लिए अब आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा । बिना इस सर्टिफिकेट को दिखाया अब आप डीजल -पेट्रोल नहीं ले सकते है। दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। जिसके बाद राजधानी के पेट्रोल पंपों पर PUC (पॉलुशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस नियम को 25 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा।
राजधानी दिल्ली में सर्दियों के वक्त प्रदूषण काफी ज्यादा बड़ जाता है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद प्रदूषण को कितना कंट्रोल किया जा सकता है। यह देखने योग्य बात रहेगी। अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो आपको 10 हजार रुपये का चालान भी कट सकता है और जेल भी हो सकती है। अगर आपका PUC (पॉलुशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे आप बनवा लीजिए नहीं तो आप पर भी चलनी कार्रवाई हो सकती है। इस सर्टिफिकेट को बनवाने में मात्रा 60 रुपए खर्च होते है।