भोपाल. आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर लाइसेंसी विदेशी शराब दुकानों पर विक्रय दर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने समस्त सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश की समस्त देसी शराब दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है।
इसी प्रकार विदेशी शराब दुकानों पर भी ब्रांडवार एवं लेबिलवार शराब के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाये। यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई दे।
इसकी व्यवस्था 3 दिन के अंदर सुनिश्चित की जाये। लाइसेंसी शराब दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही शराब विक्रय हो अन्यथा संबंधित लाइसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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