Bhopal RTO : राजधानी भोपाल आरटरीओं के कंट्रोल कमांड से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि 30 मार्च तक यात्री बसों में पेनिक बटन लगाएं जाए। कोर्ट ने कहा है कि 30 मार्च तक बसों में पेनिक बटन और लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लागनी होगी।
दरअसल, आरटीओ के कंट्रोल कमांड से जुडे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरटीओ विभाग ने अपील की थी कि यात्री वाहनों में पेनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लागने के लिए चार महीने का समय दिया जाए। विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बस संचालकों को डिवाइस लागने की 4 महीने की मौहलत दी थी। हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को इस बारे में आदेश देते हुए विभाग को 4 महीने का समय दिए जाने की दलली माल ली है।
क्या होता है पैनिक बटन
पैनिक बटन का मतलब क्या होता है ? पैनिक का मतलब होता है घबराहट। इसका मतलब हुआ जब आप किसी ऐसी स्थिति में है जहा आप को हेल्प करने के लिए कोई नही है। पैनिक बटन का मतलब आप समझ गए होगे की जब हमे कोई मुश्किल आए जहां कोई ना हो और आप को हेल्प लेना हो तभी उसका उपयोग कर सकते है। बटन दबाते ही इसकी सूचना उनके अभिभावकों के फोन और पुलिस तक पहुंच जाएगी। और ट्रैक कर लिया जाएगा कि वाहन अभी कहां है। इस तरह किसी घटना को होने से पहले ही रोका जा सकेगा।
कैसे का करता है पैनिक बटन?
राह चलते हुए यदि आपको किसी के पीछा करने का शक होता है या कोई दूसरी समस्या आती है तो वाहन में लगे पैनिक बटन को दबाना होगा। बटन दबते ही आपकी लाइव लोकेशन, आवाज और वाहन की डिटेल पुलिस और घर वालों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम उस लोकेशन की सूचना उस क्षेत्र में मौजूद डायल 100 को देगा। पुलिस उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। इस इनोवेशन का परीक्षण उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों के समक्ष किया जा चुका है।