Firecrackers banned in gwalior : देशभर में दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है। कई जगहों से पटाखे की आवाज भी आने लगी है। वहीं मध्यप्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर ग्वालियर (Firecrackers banned in gwalior) में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश में प्रतिबंध लगाने का कारण वायु गुणवत्ता को बेहद खराब बताया है। वहीं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है।
बता दें कि जिला प्रशासन ने आदेश जारी (Firecrackers banned in gwalior) कर सिर्फ ग्वालियर की नगर निगम सीमा में पटाखों के उपयोग औऱ उसके होने वाले निर्माण पर पूर्णतरू प्रतिबंध लगाया है। यह भी बता दें कि शासन के आदेश अनुसार ग्वालियर जिले (Firecrackers banned in gwalior) की वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्न श्रेणी का है। ऐसी स्थिति में ग्वालियर नगर निगम सीमा के बाहर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने कटनी , सिंगरौली औऱ ग्वालियर में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने तो ये आदेश जारी कर दिया।