लॉकडाउन से पहले गाड़ी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर

नई दिल्ली. लॉकडाउन से पहले गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, वे लोग अपनी गाड़ियों का करा सकते हैं। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है।
दरअसल, बीएस4 वाहनों को लेकर रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की समयसीमा तय की थी, लेकिन लॉकडाउन लागू हो जाने के कारण उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गाड़ियां लॉकडाउन से पहले बेची गई और ई वाहन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है लेकिन यह दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होगा।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय थी। इस बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग गई. वहीं 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया। ऐसे में कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। इसी को लेकर डीलर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।