भोपाल. करीब 5 महीने बाद भोपाल में आज से जिम खुल गए हैं। इससे पहले जिला प्रशासन ने इस बाबत विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालकों को जिम खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावे प्रशासन के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
गाइडलाइन के अनुसार, जिम संचालकों को प्रशासन को यह जानकारी देनी होगी कि उनके जिम में कितना स्पेस है। साथ ही यह भी बताना होगा कि एक वक्त में कितने लोग जिम के अंदर आ सकते हैं। निर्धारित नियम से अगर ज्यादा लोग जिम के अंदर मिलेंगे, तो उसे 15 दिनों के लिए बंद करवा दिया जाएगा।
SDM ऑफिस से पावती लेकर शुरू करना होगा जिम
जिला प्रशासन ने जिम खोलने को लेकर एक स्व घोषणा पत्र का प्रारूप जारी किया है। जिम संचालकों को एसडीएम कार्यालय से लेकर इसे भरना होगा। इसमें जिम संचालन को लेकर जानकारी देनी होगी, इसके बाद उन्हें पावती पत्र मिलेगा, उसी के आधार पर संचालक जिम खोल सकते हैं। इसके अलावे जिम आने वाले हर व्यक्ति के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य है।
ये सब भी है जरूरी
जिम में प्रयुक्त होने वाले मशीनों के हैंडल को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। एक्सरसाइज सेशन के दौरान भी फ्लोर की सफाई हो। इसके अलावे हर व्यक्ति मास्क पहने और जिम के लिए आने वाले लोग खुद भी सैनिटाइजर लेकर आना होगा। इसके अलावे जिम के अंदर हर मशीन के बीच की दूरी कम से कम छह फीट होना चाहिए। वहीं, संचालक जिम में थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करें। अ
बंद करने से पहले करना होगा ये काम
वहीं, संचालकों को जिम बंद करन से पहले चेंजिंग एरिया, रूम और लॉकर को सैनिटाइज करना होगा। साथ ही, वॉशरूम की डीप क्लिनिंग अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अलावे पूरे परिसर को भी सैनिटाइज हर दिन करना होगा।