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बहुचर्चित नसबंदी कांड, चार्जशीट से डॉक्टर का नाम हटाने के आदेश 19 Feb 2017
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नसबंदी कांड में डॉक्टर को महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार मानने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में डॉ. आरके गुप्ता का नाम चार्जशीट से हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि अमानक दवा के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल साल 2014 में नसबंदी के बाद अमानक दवाइंयों के चलते 18 लोगों की मौत हो गई थी।
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